नैशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के मुताबिक वित्त वर्ष खत्म होने के कारण अप्रैल में कुछ बैंकों के UPI और IMPS ट्रांजैक्शन फेल होने और बैलेंस कट जानें जैसी कई जानकारियां मिली है। अमूमन ऐसी घटनाएं किसी न किसी ग्राहकों के साथ होती रहती हैं जो किसी टेक्निकल फाल्ट या ख़राब सर्वर रेस्पॉन्स के चलते संभव है। अगर आप भी ऐसे लोगों में शामिल हैं। जिनका पैसा यूपीआई या आईएमपीएस के जरिये ट्रांसफर फेल हो जाने के बाद बैंक खाते में कटा हुआ पैसा वापस नहीं आया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आपको कुछ तरीके बता रहे हैं जिससे आप आसानी से अपने पैसे वापस पा सकते हैं।
तय समय में पैसा वापस न करने पर बैंक को लगेगी पेनल्टी-
क्या आप जानते हैं कि NEFT, RTGS औैर UPI के जरिये ट्रांजैक्शन के फेल होने पर कितने दिन में पैसा आपके खाता में वापस आ जाएगा। रिजर्व बैंक ने इस मामले में 19 सितंबर 2019 को एक सर्कुलर जारी किया था। जिसके मुताबिक अगर किसी ग्राहक के खाते में निर्धारित समय तक पैसा वापस नहीं आता है तो बैंक को रोजाना 100 रुपये के हिसाब के ग्राहक को पेनल्टी देनी होगी।
RBI के मुताबिक IMPS ट्रांजैक्शन फेल होने की स्थिति में T+1 दिन में ग्राहक के खाते में राशि ऑटो रिवर्सल की जानी चाहिए। यहां T का मतलब ट्रांजैक्शन डेट से है। इसका मतलब है कि अगर आज कोई ट्रांजैक्शन फेल होता है तो अगले कार्य दिवस पर यह राशि खाते में वापस आ जानी चाहिए। अगर बैंक ऐसा नहीं करते है तो उसे कस्टमर को रोजाना 100 रुपये पेनल्टी के हिसाब से भुगतान करना होगा। UPI के मामले में T+1 दिन में कस्टमर के खाते में ऑटो रिवर्सल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो बैंक को T+1 दिन के बाद रोजाना 100 रुपये पेनल्टी का भुगतान करना होगा।
नजदीकी नियामक से कर सकते हैं शिकायत-
अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो आपको अपने सर्विस प्रोवाइडर द्वारा मामले को सेटल करने के लिए तय दी गई समय सीमा तक इंतजार करना चाहिए। अगर बैंक निर्धारित समय सीमा के भीतर पैसा वापस नहीं करता है तो आपको बैंक ब्रांच मैनेजर या कस्टमर केयर पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। अगर वह एक महीने के भीतर मामले का समाधान करने में नाकाम रहते हैं तो आप RBI लोकपाल के पास शिकायत कर सकते हैं।
आधिकारिक बैंक लोकपाल की सूची नीचे दी गई है-
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Content/PDFs/AAOOSDT31012019.pdf
आप अपने शहर या प्रदेश के अनुसार लोकपाल दफ्तर में जाकर लिखित में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि किसी कारण लोकपाल भी आपकी मदद नहीं कर पा रहें हैं तो आप सीधे RBI हेड ऑफिस को अपनी शिकायत पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। RBI हेड ऑफिस का पता आपको RBI की ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। चाहे तो RBI को शिकायत ईमेल के माध्यम से भी कर सकते हैं।
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