साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने बालिकाओं के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) की शुरुआत की थी। इस योजना में निवेश के जरिए गार्जन अपनी बिटिया की शादी या पढ़ाई के लिए मोटी रकम का इंतजाम कर सकते हैं। अब इस चालू वित्त वर्ष में सरकार ने सुकन्या योजना से जुड़े एक अहम नियम में बदलाव किया है। जिसे समय रहते सुनिश्चित करना बेहतर होगा अन्यथा अकाउंट फ्रीज़ हो सकता है।
सुकन्या समृद्धि योजना हेतु नया नियम
सरकार ने वित्तीय वर्ष में अब सुकन्या समृद्धि जैसी डाकघर योजनाओं में निवेश करने के लिए पैन और आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। अब निवेश के लिए आधार नंबर या आधार नामांकन पर्ची देना अनिवार्य होगा। अगर खाता खोलते समय आधार संख्या उपलब्ध नहीं है, तो आधार संख्या की जागर नामांकन पर्ची का प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा खाता खोलने की तारीख से 6 महीने के भीतर आधार नंबर की जानकारी देनी होगी अनिवार्य होगा। इससे पहले आधार के बिना भी सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में निवेश किया जा सकता था।
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आधार नंबर नहीं दिया तो क्या होगा
अगर आपने आधार नंबर की जानकारी नहीं दी तो खाते में निवेश नहीं कर पाएंगे। वित्त मंत्रालय के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक सुकन्या समृद्धि जैसी डाकघर योजनाओं के अकाउंट खोलते समय पैन या फॉर्म 60 सब्मिट करना होगा। यदि अकाउंट खोलते समय पैन और आधार जमा नहीं किया गया है, तो इसे कुछ खास स्थिति में दो महीने के भीतर जमा करना होगा।
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